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आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को दस साल की सजा

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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम राजेश कुमार राय ने दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। इस पर 13 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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हरदोई जिले में थाना लोनार के बाबन गांव निवासी शिवदेवी ने पुत्री सीमा देवी की शादी नवाबगंज के मोहल्ला आजाद नगर निवासी संजू कुमार से वर्ष 2007 में की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज की मांग करते हुए सीमा का उत्पीड़न करने लगे। 29 नवंबर 2014 को जहर खाने से सीमा की मौत हो गई।
मां शिवदेवी ने दामाद संजू कुमार, उसके पिता सुरेश चंद्र, मां ऊषा देवी व छोटे भाई राजीव के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पति संजू कुमार को शराब के नशे में मारपीट करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी ससुर सुरेश चंद्र, सास ऊषा देवी व देवर राजीव पर आरोप सिद्ध न होने की वजह से उनको मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया।
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