फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपी पति व सास-ससुर को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद कन्नौज के गांव भवानीपुर निवासी कश्मीर सिंह ने थाना नवाबगंज में 13 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि बहन मुन्नी देवी की शादी 21 जून 2022 को थाना नवाबगंज के गांव सोना जानकीपुर निवासी सुमित कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति सुमित कुमार, जेठ अमित कुमार, ससुर हंसराम और सास रामकली दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की अंगूठी की मांग को लेकर बहन मुन्नी देवी को प्रताड़ित करने लगे थे
12 जुलाई 2023 की शाम आरोपियों ने मारपीट कर बहन मुन्नी देवी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। ग्रामीणों की सूचना पर जब वह बहन की ससुराल पहुंचे तो ससुरालीजन मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी पति सुमित कुमार, ससुर हंसराम और सास रामकली को 12 मई को दोषी करार दिया था।