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कुर्क होटल को खोलकर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश

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फर्रुखाबाद। हाईकोर्ट ने बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के कुर्क होटल को खोलकर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी से 13 जुलाई को आदेश का अनुपालन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे का शहर कोतवाली क्षेत्र की ठंडी सड़क पर गुरु शरणम पैलेस होटल है। बसपा नेता के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के चलते डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। बसपा नेता व उनके परिजनों की 19 करोड़ से अधिक की संपत्ति आंकी गई थी। 27 जून को तहसीलदार सदर की अगुवाई में पहुंची फोर्स ने होटल को कुर्क कर लिया था।
बसपा नेता के वकील शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील की थी। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि होटल संचालित प्रतिष्ठान है। इसमें कई लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। बैंक के अलावा कई लोगों से होटल पर लोन लिया गया है।
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उसकी कर्जदारी भी अदा की जानी है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को कुर्क होटल को खुलवाकर रिसीवर नियुक्त कर संचालित करने के आदेेश दिए हैं। इसके साथ ही होटल का संचालन करवाकर 13 जुलाई तक रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं।
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