फर्रुखाबाद। फौजी के घर से छह लाख रुपये, लाइसेंसी रिवाल्वर, कारतूस और लाखों के जेवर चोरी करने के मामले में बड़े लला उर्फ अहिवरन को अदालत ने दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने उसे चोरी के एक और मामले में दोषी पाया। दोनों मामलों में चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 5500 रुपये का जुर्माना लगाया।
पहला मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के नेकपुर चौरासी स्थित केशवनगर का है। देवेश दीक्षित ने 22 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि रात में उनके घर की अलमारी से करीब 90 हजार रुपये और जेवर चोरी कर लिए गए। पुलिस ने बड़े लला उर्फ अहिवरन के खिलाफ चोरी और चोरी का सामान रखने सहित संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
दूसरा मामला 14 अगस्त 2023 की रात का है। नेकपुर कलां की अंबेडकर कॉलोनी भोलेपुर निवासी विक्रम सिंह चौहान भारतीय थल सेना में नायक के पद पर लेह-लद्दाख में तैनात थे। उनकी तहरीर के मुताबिक, चोर घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ ले गए थे। वहां रखी आर्डिनेंस कंपनी की .32 बोर रिवाल्वर, 30 कारतूस, प्लॉट के बैनामे के लिए बैंक से निकाले गए छह लाख रुपये, मोबाइल और सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए। जेवरों की कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई थी। दोनों मामलों में अदालत ने बड़े लला उर्फ अहिवरन को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई।