फर्रुखाबाद। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक की टीम ने दो दिन मंथन के बाद आखिरकार एक मई को मकान में अवैध रूप से बंद मिले 21 गैस सिलिंडरों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। इसमें भूसामंडी निवासी मकान मालिक मूलचंद्र व एचपी के हॉकर जमील को नामजद किया गया है।
खाद्य अधिकारी बढ़पुर और नगर क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक ने टीम के साथ एक मई फतेहगढ़ के मोहल्ला भूसामंडी में एचपी गैस एजेंसी फतेहगढ़ के शोरूम के पास मूलचंद्र यादव के मकान में छापा मारकर आठ व्यवसायिक, नौ घरेलू और चार छोटू व्यवसायिक कुल 21 सिलिंडर बरामद किए थे। इस मामले में जिम्मेदारों ने दो दिन तक मंथन किया। इसके बाद रविवार को डीएम के आदेश पर सिलिंडरों की अवैध रूप से भंडारण कर खरीद फरोख्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। मकान मालिक मूलचंद्र और हॉकर जमील को द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश-2000 की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि अवैध रूप से खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी।