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Farrukhabad News: राशन कालाबाजारी पर मां-बेटे के खिलाफ प्राथमिकी, दुकान निरस्त

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= जांच में पता चला कि कोटेदार राशन वितरण नहीं कर रहा था, दुकान में राशन भी नहीं था
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। राशन की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितताओं के आरोप में नवाबगंज के गांव पिलखना कोटेदार और उनके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर कोटेदार की दुकान का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया है।
पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार रूपा देवी और उनके बेटे विजय सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना मेरापुर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर 50.46 क्विंटल चावल, 14 क्विंटल बाजरा और 33 किलो चीनी के गबन का आरोप है। इसके अतिरिक्त, 50 क्विंटल गेहूं का भी गबन किया गया है। ग्रामीणों ने कार्ड धारकों को राशन न दिए जाने की शिकायत की थी। पूर्ति निरीक्षक सुधांशु यादव ने शिकायत की जांच की। जांच में पाया गया कि कोटेदार द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। मौके पर दुकान में राशन भी उपलब्ध नहीं था। जांच रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपी गई थी।
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प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि दुकान को एक जुलाई 2026 को निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, कोटेदार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जिलाधिकारी के 18 अक्तूबर 2026 के अनुमोदन के बाद दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। संबद्ध कोटेदार सत्यपाल को भी अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी कोटेदारों को निर्देश दिए हैं। उन्हें राशनकार्ड धारकों में नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।
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