नवाबगंज। वर्ष 2020 में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराए गए एक मुकदमे को न्यायालय ने झूठा पाया। कोर्ट के आदेश पर शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बबना चौकी क्षेत्र की निवासी आशा देवी ने वर्ष 2020 में अपनी पुत्री यशोदा देवी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गांव के प्रशांत, कांची और बड़े के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि न होने पर फाइनल रिपोर्ट (एफआर) न्यायालय में प्रेषित की गई। न्यायालय ने एफआर स्वीकार करते हुए प्रकरण को असत्य माना और शिकायतकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर बबना चौकी प्रभारी अभिलाख सिंह की तहरीर पर आशा देवी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।