फर्रुखाबाद में विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में मौसा को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
शमसाबाद थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण की तीन साल की पुत्री 1 जनवरी 2016 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान रिश्ते में मौसा सउना उर्फ शान मोहम्मद वहां आया और बच्ची को खिलाने के बहाने उठा ले गया। पुत्री के घर के बाहर न होने पर पिता व परिवार के लोग उसे खोजने लगे।