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जिला ऑरेंज जोन में होने से अब आठ कोर्ट में होगा काम

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जिला ऑरेंज जोन में होने से अब आठ कोर्ट ही खुलेंगी
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फर्रुखाबाद। जिले में आठ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला ऑरेंज जोन में आ गया है। इसको लेकर जिला जज सुभाष चंद ने अब आठ कोर्ट में ही काम होने का आदेश जारी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से वकीलों को काम होने पर ही कचहरी आने का निर्देश देने के लिए जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को पत्र भेजा है।
आठ मई को हाईकोर्ट के आदेश पर कचहरी खुली थी। जिला जज के आदेश पर 14 न्यायालयों में काम शुरू हुआ। तब जिला ग्रीन जोन में था। कचहरी खुलने के चौथे दिन तक जिले में कोरोना के आठ मामले मिल चुके हैं। इससे जिला अब ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ गया है। डीएम की रिपोर्ट के बाद जिला जज ने बुधवार को 14 में से आठ कोर्ट खुलने का आदेश जारी किया है।
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जिला जज की अदालत, विशेष अदालत एससीएसटी, विशेष अदालत एंटी डकैती, विशेष अदालत ईसी एक्ट, विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट, विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट, विशेष अदालत गैंगस्टर व सीजेएम कोर्ट में काम होगा। विशेष अदालत एंटी डकैती व विशेष अदालत ईसी एक्ट के अतिआवश्यक कार्य लिंक आफीसर की हैसियत से विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश यादवेंद्र संपादित करेंगे।
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विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट व विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट के अतिआवश्यक कार्य लिंक आफीसर हर्षवर्धन विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट करेंगे। जिला जज ने जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को पत्र लिखा है कि वह वकीलों को निर्देश दें कि जरूरी काम हो, या मुकदमे में तारीख लगी हो, तभी कचहरी आएं।
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