फर्रुखाबाद। अपर एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय ने व्यापारी नेता राजू पांडेय हत्या के मुकदमे के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। इसमें एक डॉक्टर और दूसरा उसका साथी है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला हरभगत निवासी व्यापारी नेता मनोज रंजन उर्फ राजू पांडेय 10 अगस्त 2018 पत्नी रोली, पुत्री वंशिका और पुत्र रितिक के साथ हिंदुस्तान होटल से लोहाई रोड तक कार से गए थे। वहां कार खड़ी की, तभी दो युवक स्कूटी से आए और उनकी कार की चाबी निकाल ली। विरोध करने पर स्कूटी सवार ने गोली मारकर मनोज रंजन उर्फ राजू पांडेय की हत्या कर दी थी।
पुत्र रितिक पांडेय ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में मोहल्ला बूरा वाली गली निवासी सरकारी डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और उसके साथी भरत लाल के नाम प्रकाश में आए। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
आरोपी भरत लाल जमानत पर चल रहा था, जबकि डॉ. आशुतोष मिश्रा जेल में बंद थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया।