फर्रुखाबाद। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मोहम्मदाबाद ब्लाक क्षेत्र के प्रत्याशी और इनके वाहन के चालक को पकड़वा कर थाने में जबरन बैठाने के मामले में डीएम, एसडीएम, सीओ और कोतवाल के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें विरोधी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए गाड़ी का पास होने के बावजूद पकड़वाने का डीएम पर आरोप लगाया गया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगलानैन भोलेपुर निवासी विष्णु नारायन दीक्षित ने डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, एसडीएम सदर सुरेंद्र कुमार, सीओ मोहम्मदाबाद लेखराज व मोहम्मदाबाद कोतवाल भीम सिंह जावला के खिलाफ सीजेएम की अदालत में परिवाद दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि भाई रामकुमार ने मोहम्मदाबाद की चौथी सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था।
29 अक्तूबर को मतदान के दिन भाई अपने चुनावी क्षेत्र में वाहन पास लेकर चुनाव का जायजा ले रहा था। करीब 11 बजे भाई वोट डालने के बाद अपने वाहन संख्या यूपी76 एल-5964 मदनपुर गांव पहुंचा। इस वाहन का पास सहायक निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया था। यहां एसडीएम सदर और सीओ ने भाई की गाड़ी रोक ली। जबरियां गाड़ी, चालक और भाई को थाने लेकर आए। यहां चालक और भाई को बैठा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर वह अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचा। उसने कोतवाल से भाई राम कुमार और चालक आलोक कुमार को पकड़ने संबंधी जानकारी की।
कोतवाल ने सीओ और एसडीएम के ऊपर बात टाल दी। सरकारी नंबर से एसडीएम और सीओ से बात की तो एसडीएम ने डीएम के आदेश पर पकड़ने की बात कही। इस संबंध में जब डीएम से सरकारी नंबर पर भाई और चालक को पकड़े जाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने दो तीन घंटे बाद छुड़वाने की बात कही। शाम पांच बजे मतदान समाप्त होने के बाद दोबारा डीएम से वार्ता की गई तब भाई और चालक को कोतवाली से छोड़ा गया। सीजेएम के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज किया गया। पीड़ित के बयान के लिए 9 नवंबर की तारीख लगाई गई है।