फर्रुखाबाद। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटल और क्लबों में डीएम की अनुमति बगैर रंगारंग कार्यक्रम कराना मुश्किल होगा। अगर रंगारंग कार्यक्रम होते पकड़े गए तो दस हजार रुपये जुर्माना और तीन माह की सजा हो सकती है।
हर साल की तरह इस साल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगारंग एवं मनोरंजन कार्यक्रम होटलों व क्लबों में करने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेना जरूरी है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बिना अनुमति के कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई है।
इस कारण होटल और क्लबोें में नजर रखने का आदेश तीनोें तहसीलों के एसडीएम को दिया है। इसमें कहा गया कि मनोेरंजन कर अदा करने वाले भी अनुमति बिना कार्यक्रमों को आयोजन नहीं कर सकते।
अगर कोई ऐसे आयोजन करता है तो यह अधिनियम की धारा 24 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत आयोजक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड या तीन माह की सजा तथा दोनों हो सकता है। इस कारण कार्यक्रमों का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।