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कोर्ट ने लूट मुकदमे में दाखिल दो आरोपियों के आरोप पत्र को किया अस्वीकृत

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गलत विवेचना में फंसे दरोगा, कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा
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एक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप पत्र को संज्ञान में लिया गया
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती ने लूट के मुकदमे में तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर सुनवाई की। एक आरोपी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को संज्ञान में लिया और दो आरोपियों के खिलाफ दाखिल लूट के आरोप पत्र को अस्वीकार कर दिया है। गलत विवेचना करने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश की कापी पुलिस अधीक्षक के पास भेजी गई है।
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जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव बंदरखेड़ा निवासी शशिकांत ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में 20 जुुलाई को लूट की रिपोर्ट तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें तमंचा के बल पर जेवर व रुपये लूटने का आरोप लगाया था। वहीं 16 जुलाई को फिरोजाबाद के थाना जसराना के स्योडा निवासी गिरंद सिंह ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोहम्मदाबाद के गांव गांधी नगर तकीपुर निवासी अर्जुन गिहार को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा था। इसके पास से दोनों लूट की घटनाओं का सामान बरामद दिखाया गया था। इसके दो साथियों को भागा हुआ दिखाया था। विवेचक की जांच में गांधी नगर तकीपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ वेदा गिहार व चौबे उर्फ चौहान का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने दोनों लूट के मुकदमे में अर्जुन गिहार के खिलाफ लूट और बरामदगी के अपराध व धर्मेँद्र उर्फ वेदा व चौबे उर्फ चौहान के खिलाफ लूट के अपराध में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विवेचना कर रहे दरोगा ने आरोपी धर्मेंद्र और चौबे से कोई बरामदगी नहीं दिखाई। उनकी शिनाख्त कराने की कार्रवाई भी नहीं की गई। विवेचक ने मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी के बयान के आधार पर विवेचना की कार्रवाई पूरी कर दी। उन्होंने खुद माल को बरामद करने का प्रयास भी नहीं किया। इसको देखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी अर्जुन गिहार के खिलाफ लगाए गए आरोप पत्र को संज्ञान में लिया और आरोपी धर्मेंद्र व चौबे के खिलाफ लगाए गए आरोप पत्र को अस्वीकार कर दिया है। विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश की कापी भेजी है।
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