फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायत हुसैनपुर नौखंडा की प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ प्रधानी चुनाव लड़ने को फर्जी दस्तावेज तैयार करने संबंधी धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। प्रधान की अपील अपर जिला जज बलजोर सिंह ने खारिज कर दी है।
ग्राम पंचायत हुसैनपुर नौखंडा निवासी मनोज कुमार ने प्रधान बीना देवी, इसके पति नन्हें लाल और गंगा सागर उर्फ धन्ना के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि बीना देवी मूल रूप से तालग्राम जिला कन्नौज क्षेत्र की रहने वाली हैं। प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए नन्हें लाल ने उसको अपनी पत्नी दिखाकर फर्जी जाति अभिलेख तैयार कराए। जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ी। वह चुनाव जीत गईं। विवेचक ने जांच कर अदालत में प्रधान बीना देवी, नन्हें लाल और गंगा सागर उर्फ धन्ना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप पत्र को संज्ञान में लेकर मुकदमे की सुनवाई की कार्रवाई शुरू की। इसके खिलाफ आरोपी प्रधान बीना देवी, नन्हें लाल व गंगा सागर ने जिला जज की अदालत में अपील की। इसमें उन्होंने एफआईआर निरस्त करने की गुहार लगाई। अपील की सुनवाई अपर जिला जज बलजोर सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने प्रधान की अपील खारिज कर अधीनस्थ अदालत के आदेश को सही ठहराया। अब प्रधान समेत तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा।