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किशोरी से दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के लखरौआ गांव निवासी मोंटी उर्फ सोनू 18 जून 2017 को एक गांव की किशोरी (14 वर्षीय) को बहला कर अपने साथ ले गया था। किशोरी के पिता ने 24 जून को ताजपुर चौकी में प्रार्थना पत्र दिया। दबाव में आकर आरोपी, किशोरी को गांव में एक खेत के पास छोड़ गया था। मोबाइल पर आरोपी ने किशोरी के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी।

पीड़िता ने दुष्कर्म के मामले की परिजनों को जानकारी दी। पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी की बहन पुत्री को अपने घर बुलाकर ले गए थे। आरोपी के तांत्रिक पिता ने पुत्री के घर पहुंचने पर उसे वश में कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी मोंटी उर्फ सोनू के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह ने दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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