फर्रुखाबाद। होटल के कर्मचारी व उसके दिव्यांग साथी को पीटकर रुपये लूटने के मामले में कोर्ट के आदेश पर भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर कोर्ट ने शहर कोतवाल वेदप्रकाश पांडेय को बुधवार को तलब किया है। कोर्ट ने 21 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर सात दिन में आख्या देने के आदेश दिया था।
शहर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बसअड्डे के पास होटल पर श्याम काम करता है। होली पर एक दिन का अवकाश मिलने पर वह घर नहीं गया। 10 मार्च को श्याम दूसरे होटल पर काम करने वाले दिव्यांग साथी राजू व दो अन्य लोगों के साथ बैठा था।
आरोप है कि तीन बजे कादरीगेट चौकी इंचार्ज हरिओम प्रकाश त्रिपाठी एक सिपाही के साथ बाइक से पहुंचे और गाली देने लगे। विरोध पर चौकी इंचार्ज व सिपाही ने पीटा। श्याम की जेब से 17 सौ और राजू की जेब से पांच हजार रुपये निकाल ले गए।
पुलिस अधिकारियों से शिकायत पर भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एंटी डकैती कोर्ट में गुहार लगाई। 21 सितंबर को कोर्ट ने चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ शहर कोतवाल को लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।