फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने गैंगस्टर के मुकदमे में दो को दोषी पाकर आठ साल की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
तत्कालीन मोहम्मदाबाद कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने 14 जनवरी 2011 को गांव रामनगर कुड़रिया निवासी अवधेश कुमार, बादशाह और नन्हेेंलाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बादशाह की मौत हो गई, अवधेश व नन्हेंलाल के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष के वकील व विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने अवधेश व नन्हेंलाल को गैंगस्टर में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।