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वक्फ संपत्ति बेचने पर पूर्व विधायक पर मुकदमे के आदेश

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फर्रुखाबाद। शहर से सटे नूरपुर में वक्फ संपत्ति को बेचने के मामले में उप्र शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने मुतवल्ली को संपत्ति बेचने वाली पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। डीएम से कहा कि वह पूरी जमीन की पैमाइश कराकर सुरक्षा के प्रबंध करें।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सर्वोदयनगर निवासी नाहर सिंह राजपूत ने शिया वक्फ बोर्ड को 10 फरवरी को शिकायत भेजी थी। इसमें सपा नेता व पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर नूरपुर गांव में स्थित वक्फ की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैय्यद जाफर हुसैन ने शमसाबाद के मोहल्ला गोदाम निवासी वक्फ के मुतवल्ली मोहम्मद रिजवान को दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बोर्ड को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।
वक्फ के प्रशासनिक अधिकारी ने पत्र में डीएम के लिए कहा है कि वह वक्फ संपत्ति की पैमाइश कराकर वक्फ संपत्ति की सुरक्षा की जाए। शिकायतकर्ता नाहर सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई भी हो। इस मामले में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कहा कि आदेश मिलेगा, तब कुछ कहने की स्थिति में होंगी। जिलाधिकारी मानवेेंद्र सिंह ने बताया कि आदेश अभी उन्होंने अभी देखा नहीं है। यदि ऐसा आदेश हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी।
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