फर्रुखाबाद। राजेपुर थाने के गांव दारापुर निवासी जगपाल सिंह ने शहर कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा कि 22 जनवरी 2014 को नेकपुर चौरासी स्थित आटो मोबाइल एजेंसी से टेंपो खरीदा था।
इसका 1.75 लाख रुपये लोन बढ़पुर स्थित फाइनेंस कंपनी से कराया। इसकी छह किस्तों में 40 हजार रुपये जमा करने के बाद बीमार हो गया। फाइनेंस कंपनी के रविंद्र सिंह घर से टेंपो खींच ले गए।
बाद में संपर्क साधा दो एजेंसी स्वामी और रविंद्र ने टेंपो बेच देने की बात कहकर लोन से कोई मतलब न होने की बात कह दी। 24 फरवरी 2022 को नोटिस भेजकर वसूली की बात कही।
तब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। कोर्ट के आदेश पर रविंद्र सिंह और टेंपो एजेंसी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।