फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सदर को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है। उनको एक मकान के नामांतरण का रजिस्टर व पत्रावली लेकर 19 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जटवारा पलरा निवासी शगुना उर्फ शकुंतला पुत्री बुलाकीलाल उर्फ बुलाकीदास ने मोहल्ला निवासी विनय कुमार दीक्षित व नगर पालिका कर्मचारी सुधीर अवस्थी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसके मकान में विनय कुमार दीक्षित किराये पर रहते हैं।
पिता की मृत्यु के बाद किरायेदार आरोपी ने पालिका कर्मचारी के साथ मिलकर फर्जी अभिलेख तैयार किए और उसके मकान में अपना नाम अंकित करवा लिया। इस पर आपत्ति करने पर 10 मई 2012 को अभिलेखों से नाम हटाया गया। इसके बाद आरोपी ने फिर से फर्जी अभिलेख तैयार कर नगर पालिका में मकान अपने नाम कागजों में दर्ज करवा लिया। एसीजेएम ने विवादित मकान का नामांतरण रजिस्टर व पत्रावली कोर्ट में तलब की थी। इसके लिए पुलिस के माध्यम से नोटिस ईओ नगर पालिका को भेजा था। जिसके तामील होने के बाद भी ईओ ने अभिलेख कोर्ट में पेश नहीं किए। कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर एसीजेएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस जारी किया है। उनको 19 दिसंबर को विवादित मकान के अभिलेख लेकर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिए हैं।