फर्रुखाबाद। करीब 28 वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ में 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के कुटरा निवासी सुरेश चंद्र आर्य ने 28 अप्रैल 1998 को जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर क्षेत्र स्थित गांव ऊदपुर गिहलवा निवासी रामरतन उर्फ गुड्डू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 27 सितंबर को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद एसीजेएम कोर्ट ने रामरतन उर्फ गुड्डू को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।