फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: लूट के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार समेत छह पर कोर्ट में परिवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के तहत सील की गई ट्रस्ट की दुकान से नकदी, सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने तत्कालीन तहसीलदार सदर समेत छह लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में परिवाद दायर किया है।
विज्ञापन

फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला शीशमबाग कैंट निवासी मोहम्मद रजी ने परिवाद में कहा है कि उनके पिता की दुकान लाला लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट धर्मशाला, रेलवे रोड पर स्थित है। वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के दौरान उक्त दुकान को संजीव पारिया की संपत्ति समझकर सील कर दिया गया था। बाद की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि दुकान ट्रस्ट की संपत्ति है। इसके बाद ट्रस्ट की अन्य दुकानें तो रिलीज कर दी गईं लेकिन उनके पिता की दुकान नहीं खोली गई। आरोप लगाया कि 16 जनवरी को तत्कालीन तहसीलदार सदर सनी कनौजिया, सुनील अग्रवाल तथा 4-5 अज्ञात लोगों ने दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर और छत काटकर अंदर प्रवेश किया तथा वहां रखे 27,700 रुपये, अन्य सामान और जरूरी दस्तावेज निकाल लिए। इसके बाद दुकान पर अपना ताला लगा दिया। यह भी दावा किया कि सुनील अग्रवाल पहले भी दुकान पर कब्जे का प्रयास कर चुके हैं। इस संबंध में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में रिपाेर्ट तलब की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें