समाजवादी पेंशन लगातार पाने के लिए लाभार्थियों को अपने परिवार के बच्चों
का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना होगा। अगर दाखिला नहीं कराया तो सूची
से नाम काट दिया जाएगा। शासन से आदेश आने पर जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के बच्चों का
स्कूलों में दाखिला कराने का आदेश दिया है।
समाजवादी पेंशन पाने के लिए
लाभार्थियाें को अपने बच्चाें को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा न
करने पर पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा। यह शासन का फैसला है। प्रदेश सरकार के
आए आदेश पर जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने अधिकारियों को चिट्ठी भेजी है।
शासन के फ रमान के मुताबिक समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवार में छह से 14
साल तक के बालक और
बालिकाओं का परिषदीय स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इतना
ही नहीं बच्चों की कार्य दिवस में 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है।
स्कूलों में साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया जाता है। इस कैंप
में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। समाजवादी पेंशन का
लाभ पाने वाले लोग अपने बच्चों का परिषदीय स्कूलों में दाखिला नहीं कराते
हैं तो अगले साल से उन्हे पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसे लाभार्थियों का नाम
सूची से काट दिया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए यह हैं शर्तें
- छह से 14 आयु वर्ग के बालक व बालिका का स्कूल में नामांकन कराना अनिवार्य है।
- कार्यदिवस में बच्चों की स्कूल में 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है।
- 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के निरक्षरों को नवसाक्षर बनने के लिए ग्राम लोक शिक्षा केंद्र में दाखिला पाना होगा।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण कराना होगा।
- छह से 14 वर्ष के बच्चों को वर्ष में दो बार स्कूल में लगने वाले कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना अनिवार्य होगा।