फर्रुखाबाद। स्टांप पेपर पर जबरिया दस्तखत कराने और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में विवेचना अधिकारी ने डब्बन और विपिन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मुकदमे में डब्बन की जमानत मंजूर हो चुकी है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सहसापुर गांव के मूल निवासी बृजेश कुमार सिंह फतेहगढ़ की अपर दुर्गा कालोनी में रहते हैं। उन्होंने 24 सितंबर को मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, गांव सहसापुर निवासी विपिन दुबे व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जमीन खरीद के स्टांप पर जरिया हस्ताक्षर कराने, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। विवेचना अधिकारी कर्नलगंज चौकी इंचार्ज हरेंद्र सिंह ने बताया कि डब्बन और विपिन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। डब्बन व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जानलेवा हमले के मुकदमे में कासगंज जेल में बंद है।
गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड पर डब्बन की हुई पेशी
फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली में अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। अनुपम कोर्ट में पेश हो चुका है। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड पर डब्बन की पेशी हुई। विवेचना अधिकारी मऊदरवाजा एसओ आमोद कुमार सिंह ने कोर्ट से अनुपम व डब्बन के बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने बयान दर्ज करने की मंजूरी दे दी।
विवेचक मैनपुरी जेल में बंद अनुपम और कासगंज जेल में बंद डब्बन के बयान दर्ज करने जाएंगे। मुकदमे में सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मुकदमे में डब्बन एफटीसी कोर्ट व व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जानलेवा हमले के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ। इन दोनों मुकदमों में उसे 14 दिसंबर को पेशी पर बुलाया गया है। (संवाद)