पूर्व विधायक सपा नेता उर्मिला राजपूत
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फर्रुखाबाद में भूमाफिया घोषित पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विवेचक ने चार्जशीट लगा दी है। विवेचक ने अभिलेखों में धोखाधड़ी करके वक्फ की भूमि को अपने नाम कराने और उस पर लॉ कालेज का निर्माण कराने का मामला सही पाया है।
डीएम के आदेश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त ने तीन सितंबर 2020 को पल्ला बाजार निवासी सपा नेता व पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर मऊदरवाजा थाने में धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
जांच अधिकारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव ने सभी आरोपों को सही पाकर चार्जशीट लगा दी है। बता दें कि उर्मिला राजपूत के पास के ही मोहल्ला अमीन खां निवासी शिक्षक नाहर सिंह राजपूत ने शिकायत की थी। उन पर ग्राम नूरपुर स्थित वक्फ की 3.65 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा कराने का आरोप लगाया था।
3.30 करोड़ रुपये कीमत की है जमीन
डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर ने शिकायत को सही पाया था। जांच में वक्फ जमीन की कीमत 3 करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये पाई गई थी। पूर्व विधायक ने इस जमीन का कुुछ हिस्से का बैनामा पति डॉ. रामकृष्ण राजपूत के नाम कर दिया था। उस पर लॉ कालेज बनाया गया है। अब यह जमीन राजस्व पत्रावली में वक्फ के नाम दर्ज कर दी गई है।