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परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 144

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फर्रुखाबाद। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के समय परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि तक धारा 144 लागू रहेगी। इस परिधि में झुंड बनाकर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापकों को सतर्कता बरतने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रश्नपत्र के बंडल खोले जाने के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी कर दिए हैं।
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18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा जिले के 61 केंद्रों पर शुरू होगी। परीक्षा के दौरान क्या-क्या सावधानी केंद्र व्यवस्थापकों को बरतनी होगी, इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डा. आदर्श कुमार त्रिपाठी ने केंद्र व्यवस्थापकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा के दौरान केंद्र के 100 मीटर परिधि तक धारा 144 लागू रहेगी। अगर इस परिधि में अराजकतत्व एकत्र होते हैं तो केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल संबंधित थाने में सूचना देनी होगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर बालिका परीक्षार्थी भेजी गई हैं। उन परीक्षा केंद्रों पर महिला कक्ष निरीक्षक ही छात्राओं की तलाशी लेंगी, ताकि आरोपों से बचा जा सके।
केंद्र के तीन सदस्यीय आंतरिक सचलदल में एक महिला शिक्षक को शामिल करना भी जरूरी होगा। जिस दिन परीक्षा होगी, उस दिन दोनों पाली के प्रश्नपत्रों के बंडल सीसीटीवी कैमरों की नजर में खोलने होंगे। अगर प्रश्नपत्र कम निकलते हैं तो उसकी सूचना तत्काल डीआईओएस को दी जाए। परीक्षा समाप्त होने से पांच मिनट पहले कक्ष के दरवाजे बंद कर लें और जब तक उत्तर पुस्तिकाएं जमा न हो जाएं तब तक परीक्षार्थियों को कक्ष से बाहर न निकलने दिया जाए।
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जूते और मोजे उतरवा कर परीक्षा नहीं ली जाएगी। कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व जूता मोजा उतरवा कर जांच कर ली जाए, इसके बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देना होगा। किसी भी केंद्र पर अगर नकल हुई तो परीक्षार्थी के साथ कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक और उस कक्ष के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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