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Etawah News: महिला सुधार गृह बाराबंकी भेजी जाएगी बांग्लादेशी किशोरी

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इटावा।सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नगला उदी में छह दिन पहले संदिग्ध हालत में मिली किशोरी पूछताछ में बांग्लादेशी निकली थी। उसकी उम्र को लेकर संशय होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किशोरी का जिला अस्पताल में उम्र का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसकी उम्र 15 साल की निकली है।
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बृहस्पतिवार को किशोरी के किशोर न्यायालय में बयान करवाए जाएंगे। यहां से उसे महिला सुधार गृह बाराबंकी भेजा जाएगा। अभी तक किशोरी को जिला मुख्यालय के वन स्टॉप सेंटर में पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। पुलिस के अनुसार, बांग्लादेशी किशोरी पर बिना प्रपत्र के भारत आने पर पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच साल कैद व 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।



सिविल लाइंस थानाध्यक्ष केके मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के नगला उदी में मिली बांग्लादेशी किशोरी के पास कोई वैध प्रपत्र नहीं मिला था, जिससे उसकी उम्र व पते के बारे में कोई जानकारी मिल सके।
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एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर बांग्लादेशी किशोरी का सोमवार को जिला अस्पताल में उम्र निर्धारण को लेकर मेडिकल करवाया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने बताया कि जिले में महिला सुधार गृह नहीं है। इसके चलते किशोरी को महिला सुधार गृह बाराबंकी भेजा जाएगा। साथ ही बताया कि बांग्लादेशी किशोरी के भारत आने के वैध प्रमाण पत्र व कागज न होने पर उस पर पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच साल कैद व 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नगला उदी में शनिवार दोपहर को संदिग्ध हालत में बांग्लादेशी किशोरी मिली थी। किशोरी के बांग्ला भाषा बोलने में जब दिक्कत हुई तो ट्रांसलेटर व एआई के माध्यम से उसकी बात समझी गई तो कई बातें सामने आई।
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