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बाल विवाह करने पर माता-पिता समेत तीन को नोटिस

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फर्रुखाबाद। नाबालिग पुत्री की शादी करने के मामले में बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अध्यक्ष ने माता-पिता समेत तीन को नोटिस जारी किया है। तीन मई को समिति के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश दिया है। समिति अध्यक्ष ने नोटिस तामील कराने को समिति के समक्ष तीनों लोगों को उपस्थित करने की जिम्मेदारी मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को दी है।
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मऊदरवाजा थानाक्षेत्र के गांव टिमरूआ निवासी किसान ने नाबालिग पुत्री की शादी जून 2020 को कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के रसूलपुर अरौरा निवासी एक युवक के साथ की थी। इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अध्यक्ष से की गई। अध्यक्ष ने किशोरी के पिता, माता व एक अन्य को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि लड़की की जन्म तिथि 4 जून 2005 है। इससे वह नाबालिग है। इसके बावजूद उसकी शादी कर दी गई। नाबालिग की शादी किए जाने से उसके शारीरिक व मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। जो बालिका के प्रति क्रूरता व उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यह कृत्य गंभीर प्रकृति का है। जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की परिधि में आता है। इसमें तीन साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग की शादी किया जाना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी दंडनीय अपराध है। नाबालिग पुत्री की शादी करने के संबंध में 3 मई को न्यायपीठ के सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। माता-पिता समेत तीन को जारी किए नोटिस को तामील कराने व तीनों लोगों को न्यायपीठ के सामने उपस्थित करने की जानकारी मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को दी है।
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