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Farrukhabad News: डकैती के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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फर्रुखाबाद। राजेपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लूटपाट और दो युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपी सेठ की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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गांव कुइयां निवासी राजेश पाठक के घर में 17 मई की रात 2:30 बजे बदमाश लूट के इरादे से घुसे और करीब पांच लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान लूट ले गए। शोर सुनकर राजेश पाठक के भतीजे वैभव उर्फ लालू और भानू जाग गए। बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया। फायरिंग में भानू के बाएं कंधे में गोली लगी, जबकि वैभव पर धारदार हथियार से हमला किया गया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, लोहे की रॉड और लूटी गई नकदी व दस्तावेज पुलिस ने बरामद किया। पकड़े गए आरोपी जनपद सीतापुर थाना इम्लिया सुल्तानपुर के गांव बीबीपुर निवासी सेठ के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन ने गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ हरदोई में एक, सीतापुर में तीन और खीरी में 15 मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक इतिहास को देखते हुए अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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