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कार्रवाई : 42 स्कूली वाहनों का चालान, छह कराए बंद

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फोटो-16 फतेहगढ़ में छात्रों को भरकर ले जाते टेंपो की जांच करते परिवहन विभाग के अधिकारी। स्रोत:
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फर्रुखाबाद। बिना पंजीकरण व मानकों को ताक पर रखकर स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ शनिवार को भी अभियान चलाया गया। चार जिलों की टीमों ने 42 स्कूली वाहनों का चालान किया, जबकि छह को बंद करवा दिया। इन पर 4.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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स्कूली छात्रों को लाने और ले जाने में बरती जा रही मनमानी को अमर उजाला ने 23 जुलाई के अंक में ताक पर नियम... वाहनों में क्षमता से दोगुने बैठाए जा रहे छात्र शीर्षक से चार फोटो सहित खबर प्रकाशित की थी। इसे शासन ने गंभीरता से लिया। इसके दूसरे ही दिन शुक्रवार को उप परिवहन आयुक्त (कानपुर) रामरतन सोनी की अगुवाई में अभियान चलाया गया। उन्हें बड़ी संख्या में नियमों को ताक पर रखकर छात्रों को ढोते वाहन मिले। उन्होंने शनिवार को आरटीओ-प्रवर्तन (कानपुर) राहुल श्रीवास्तव की अगुवाई में एआरटीओ (प्रवर्तन) फर्रुखाबाद सुभाष राजपूत, कानपुर देहात की यात्री/मालकर अधिकारी स्मिता वर्मा, औरैया के यात्री/मालकर अधिकारी मानवेंद्र सिंह तथा कन्नौज की यात्री/मालकर अधिकारी सुनीता सैनी की अगुवाई में चार टीमें बनाकर जांच कराई।
टीमों ने फतेहगढ़, भोलेपुर, आईटीआई चौराहा, लालगेट आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की। 42 वाहनों का चालान करने के साथ कादरीगेट थाने में छह वाहन बंद कराए।

गलियों से निकले स्कूली वाहन
चेकिंग अभियान की भनक लगते ही स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले चालक वाहनों को गलियों से लेकर निकले। लालगेट पर जब टीम पहुंची तो वाहन लिंजीगंज, कोतवाली व नीबाचुअत मार्गों की तरफ ले जाए गए।
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स्कूली वाहनों के ये हैं मानक
अफसरों के अनुसार स्कूल बस का रंग पीला हो, आगे पीछे स्कूल बस व स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर लिखा हो। दो किग्रा क्षमता के दो बीआईएस मार्का अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, हर सीट पर सीट बेल्ट, सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने का स्थान, क्रियाशील सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस होना चाहिए। गति सीमा यंत्र लगा हो, ताकि 40 किमी प्रतिघंटा से अधिक न चले। खिड़की में स्टील की पांच-पांच सेमी पर छड़ें लगी हों। प्रेशर व मल्टी टोन हार्न प्रतिबंधित है। वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तथा पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव हो।
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