फर्रुखाबाद। चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपी ने अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रीतिमाला चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी को 6 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास तथा तीनों मामलों में 4.80 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के आदेश दिया।
पहले मामले में फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की गीता बिहार कॉलोनी निवासी चरन सिंह के घर 28 फरवरी 2020 को चोरी हुई थी जिसमें जेवर और नकदी पार कर दी गई थी। दूसरे मामले में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के खंदिया अहमदगंज निवासी विनय यादव के घर पांच मार्च 2020 को नकब लगाकर चोरी की गई। तीसरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी कोहना निवासी अतुल कुमार के घर में चोरी से जुड़ा था। तीनों मामलों में पुलिस ने थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव माधौपुर निवासी अरुण यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान आरोपी के पास से चोरी का माल बरामद होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में आरोपी ने जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।