मोहम्मदाबाद। एक 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश से दिल्ली निवासी आरिफ व उसकी मां पर प्राथमिकी दर्ज की है। युवती का आरोप है कि आरिफ ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में इन्कार कर दिया।
युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि करीब दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती दक्षिणपुरी, दिल्ली निवासी आरिफ से हुई थी। दोनों के बीच शादी करने की बात हुई थी। जुलाई 2026 के आसपास आरिफ फर्रुखाबाद आया, शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। 13 जुलाई 2026 को आरिफ ने शादी से इन्कार किया, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। 15 जुलाई 2026 को आरिफ की मां रिहाना बेगम ने भी धमकाया। मोहम्मदाबाद थाने में कार्रवाई न होने पर युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र भेजा, फिर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरिफ व रिहाना बेगम पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। संवाद