फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फोरम ने बिल वसूली पर लगाई रोक

Thu, 12 Dec 2013 05:44 AM IST
Farrukhabad
विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष हृदय सागर ने कनेक्शन कटने के बाद बकाया दिखाकर की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है। उन्होंने विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ता से बिजली बिल की राशि वसूल न किए जाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

शहर के नगला गुमटी आवाजपुर निवासी राकेश कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के उप महाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता ग्रामीण क्षेत्र के खिलाफ फोरम में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उसने ग्रामीण घरेलू कनेक्शन विच्छेदन को 23 फरवरी 2005 को निगम में आवेदन किया था। 25 फरवरी को विच्छेदन शुल्क 125 रुपये जमा किया। निगम ने उसके कनेक्शन का विच्छेदन कर दिया। वह अपने परिवार के साथ नोएडा में नौकरी करने चला गया। 26 दिसंबर 2010 को निगम ने 18764 रुपये बकाया दिखाकर वसूली नोटिस जारी कर दिया। इसकी जानकारी पड़ोसी ने दी। विभाग ने बकाया धन जमा किए जाने का दबाव बनाया। याचिका पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष हृदय सागर और सदस्य रनवीर सिंह ने उपभोक्ता का 25 फरवरी 2005 से कनेक्शन विच्छेदन किए जाने का आदेश दिया है। 18764 रुपये बिजली का बकाया धन उपभोक्ता से वसूल न किए जाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें