गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी वसूलने की दर्ज हुई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के आरोपी को 28 वर्ष बाद सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया। उसे छह साल कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी की मौत हो चुकी है।
थाना कमालगंज के तत्कालीन एसओ सुरेश चंद्र ओमहरे ने 19 अप्रैल 1997 को भग्गू उर्फ भगवानदीन उसके साथी रामनारायण उर्फ बौना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि यह लोग गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी वसूलकर दहशत फैलाते हैं। गैंग पर डकैती, लूट और हिंसक अपराधों से क्षेत्र में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।
विवेचक ने भग्गू उर्फ भगवानदीन व रामनारायण उर्फ बौना के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान रामनारायण उर्फ बौना की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह, राजीव कुमार ने दलीलें दीं। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए भग्गू उर्फ भगवानदीन को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया।