फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी की हत्या में पति और सौतन को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज यादवेंद्र सिंह ने महिला की हत्या में पति और सौतन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा चला।
विज्ञापन


जनपद कन्नौज थाना गुरसहायगंज के कसबा समधन के मोहल्ला गांधी नगर बगिया निवासी असलम ने पुत्री सबीना (30) की शादी शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया हैवतपुर निवासी सुल्तान उर्फ मुन्ना के साथ की थी। शादी के चार साल बाद सुल्तान उर्फ मुन्ना ने सबीना को छत से धक्का दे दिया था। इससे वह चुटहिल हो गई थी। सुल्तान उर्फ मुन्ना दूसरी महिला यासमीन से शादी कर उसको घर ले आया। सौतन के आने पर सुल्तान और सबीना में आए दिन विवाद होने लगा।

पांच जनवरी 2017 को सुल्तान और सौतन ने मिलकर सबीना पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी। इससे वह गंभीर झुलस गई। अस्पताल में भर्ती कराकर दोनों लोग भाग गए। अप्रैल 2017 में उपचार के दौरान सबीना की मौत हो गई। पिता असलम ने दामाद सुल्तान उर्फ मुन्ना व उसकी दूसरी पत्नी यासमीन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार ने दलीलें पेश कीं।
विज्ञापन


सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति सुल्तान उर्फ मुन्ना और सौतन यासमीन को दहेज उत्पीड़न में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा सुनाई, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की सजा सुनाई है। हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सज भुगतने का आदेश दिया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोष सिद्ध ने जो अवधि जेल में बिताई है। वह सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें