फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

20 साल पुराने लूट के मुकदमे में आरोपी को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश इंदू द्विवेदी ने बीस साल पुराने लूट के मुकदमे के सात साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव समैचीपुर निवासी हरेंद्र सिंह की पत्नी की सितवनपुर पिथू में ननिहाल है। 14 मई 1999 को पत्नी की नानी की मौत हो गई थी। 16 मई को हरेंद्र सिंह मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बरौन से पत्नी की ननिहाल सितवनपुर पिथू पैदल जा रहा था। बराकेशव गांव के पास बाइक सवार दो युवकों ने 2400 रुपये लूट लिए। हरेंद्र सिंह ने नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विवेचक ने नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला खादर निवासी प्रमोद कुमार और मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अदौली निवासी राजवीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान ही राजवीर सिंह की मौत हो गई। प्रमोद कुमार के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें