सेंट्रल जेल चौराहे के पास हाईवे पर बंद शराब का ठेका।
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हाईवे किनारे से पांच सौ मीटर की परिधि में शराब की दुकाने हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग ने संचालित 64 दुकानों में से 49 दुकानें शिफ्ट करा दी हैं। अब तक नए स्थानों पर खोली गईं किसी भी दुकान के संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है।
ग्रामीणों के स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ है। जिले में बरेली-इटावा, फर्रुखाबाद- बदायूं और फर्रुखाबाद कानपुर हाइवे है। इन हाइवे के आसपास लगभग 64 शराब की दुकानें थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने पर आबकारी विभाग ने इन सभी अनुज्ञापियों को दुकानें दूसरे जगह सिफ्ट करने के लिए जगह खोजने के निर्देश दिए थे। 30 मार्च तक 49 दुकानें आयुक्त और डीएम की अनुमति पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी।
जबकि चार देशी और एक विदेश दुकान के अनुज्ञापी ने अपने लाइसेंस सिलेंडर कर दिए है। दस दुकानों के अनुज्ञापियों ने दुकानों को सिफ्ट करने के लिए आयुक्त कानपुर से अनुमति दिलाने के लिए आवेदन किया। इनकी पत्रावली बनाकर आयुक्त को भेज दी गई। अब आयुक्त की अनुमति मिलने पर हाईवे किनारे से दस बकाया शराब की दुकानें हटाकर दूसरी जगह खोली जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी एसके सोनकर ने बताया कि पांच शराब दुकान के अनुज्ञापियों ने लाइसेंस सिलेंडर कर दिया है। दस दुकानों के अनुज्ञापियों की दुकान का स्थान बदलने की अनुमति को पत्रावली भेज दी गई है। अनुमति मिलने पर दुकानें सिफ्ट होगी। अभी तक सिफ्ट हुई शराब की दुकानों के नए स्थान को लेकर विवाद संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।