फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिजली बिल के सरचार्ज में छूट पाने को ऑन लाइन कराना होगा पंजीकरण

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजली बिल के सरचार्ज में छूट पाने को आनलाइन कराना होगा पंजीकरण
विज्ञापन

फर्रुखाबाद। बिजली बिल के सरचार्ज में 100 फीसदी छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। तभी उनको योजना का लाभ मिलेगा। बिल का भुगतान विभाग के कैश काउंटर या आनलाइन करना होगा। विभाग में मैन्युअल रसीद काट कर भुगतान लेने पर प्रबंध निदेशक ने रोक लगा दी है। इस योजना का लाभ दिए जाने को साल के पहले दिन से 30 जनवरी 2019 तक पंजीकरण किया जाएगा।
शहरी घरेलू, कामर्शियल दो किलोवाट तक और ग्रामीण क्षेत्र के नलकूप संचालकों के बिजली बिलों में लगे हुए सरचार्ज की छूट देने को निगम ने योजना शुरू की है।
यह योजना एक जनवरी 2019 से लागू हो जाएगी। इस संबंध में प्रबंध निदेशक अपर्णा यू का आदेश जिला मुख्यालय आ गया है। इसमें विभागीय अधिकारियों को मैन्युअल रसीद से बिल का भुगतान लेने पर रोक लगाई है। प्रबंध निदेशक के आए आदेश में कहा कि योजना का लाभ पाने को उपभोक्ताओं को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह पंजीकरण खंड कार्यालय, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर और जनसुविधा केंद्र पर होंगे। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को कनेक्शन नंबर देना होगा। इससे बिल की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं पर बिल के मूलधन का 30 फीसदी धन जमा कर आनलाइन पंजीकरण करा लें और इसकी रसीद भी प्राप्त कर लें। जो 30 जनवरी तक पंजीकरण कराएंगे, उनको 31 मार्च तक धन जमा करने का मौका दिया जाएगा। इस योजना में जिनका बकायेदारी में कनेक्शन कट गया है, जिनके खिलाफ आरसी जारी हुई है, बकायेदारी में एफआईआर हुई है, उन सभी को शामिल कर लाभ दिया जाएगा। पंजीकरण कराने के बाद जो बिल का भुगतान नहीं करेंगे। उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें