फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-01 मेराज अहमद ने दोषी विजयवीर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

थाना राजेपुर के एक गांव निवासी महिला अपनी बेटी के साथ भोपाल से मायके आई थी। 26 जून 2025 को उसकी आठ वर्षीय बेटी मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान गांव का विजयवीर बच्ची को बहलाकर खेतों की ओर ले गया। वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया और घटना के बारे में किसी को बताने पर हाथ-पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी दी।
बच्ची के मोहल्ले में न मिलने पर उसकी तलाश की गई। इसी दौरान उसने छत से बेटी को खेतों की तरफ से रोते हुए आते देखा। पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई। मां की तहरीर पर राजेपुर थाने में 27 जून 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजयवीर को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें