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कन्नौज के जिला होमगार्ड कमांडेंट दलित उत्पीड़न के मुकदमे में दोषमुक्त

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कन्नौज के जिला होमगार्ड कमांडेंट दलित उत्पीड़न में दोषमुक्त
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जवाबी मुकदमे के तीन अन्य भी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
वर्ष 2014 में जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय फतेहगढ़ में हुई थी मारपीट
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने मारपीट कर जाति सूचक गाली देकर अपमानित करने के मुकदमे में कन्नौज के जिला होमगार्ड कमांडेंट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। इसी मामले में जवाबी मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे में तीन लोगों पर आरोप साबित नहीं हुआ। उनको भी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
अमेठी जिले के थाना मुखाकिर के विनायकपुर निवासी विद्या भूषण शर्मा कन्नौज में जिला होमगार्ड कमांडेंट पद पर तैनात हैं। उनके पास वर्ष 2014 में फतेहगढ़ जिला होमगार्ड कमांडेंट का अतिरिक्त चार्ज था। वह 26 फरवरी 2016 को फतेहगढ़ स्थित कार्यालय में लोकसभा चुनाव 2014 के लंच पैकेट भत्ते में हुए गबन की जांच कर रहे थे। तभी उनका कायमगंज क्षेत्र के बीओ होमगार्ड भीकमदास से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट होने पर बीओ भीकमदास ने जिला कमांडेंट विद्या भूषण शर्मा के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें जाति सूचक गाली देकर मारपीट करने का आरोप लगाया था।
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वहीं, जिला होमगार्ड कमांडेंट विद्या भूषण शर्मा ने भीकमदास, सुभाष चंद्र यादव व मोतीलाल के खिलाफ जवाबी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने व विजय कुमार और जितेंद्र कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच कर दोनों मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को न्यायाधीश ने कन्नौज के जिला होमगार्ड कमांडेंट विद्या भूषण शर्मा को आरोप सिद्ध न होने पर दलित उत्पीड़न व मारपीट के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, जवाबी मुकदमे में भीकम दास, सुभाष चंद्र यादव व मोतीलाल को सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप से दोषमुक्त किया है।
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