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चेन छीनने के आरोपी को आठ साल की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती की न्यायाधीश इंदु द्विवेदी ने चेन छीनने के मुकदमे के एक आरोपी को दोषी पाकर आठ साल की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये जुर्माना किया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव चौसेपुर निवासी संदीप राठौर 19 नवंबर 2014 को थाना किशनी जिला मैनपुरी निवासी सास वंदना व साले कुलदीप को बाइक पर बैठाकर मैनपुरी जा रहा था। गांव चौसेपुर के नजदीक अपाचे सवार तीन युवक तेज गति से आए और तमंचे के बल पर सास वंदना की चेन व कान का बाला तोड़कर ऊगरपुर रोड की ओर भाग गए। संदीप ने घटना की रिपोर्ट मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर मैनपुरी जिले के थाना बेवर के प्रयागपुर निवासी शीलेश शाक्य, गंगबारा निवासी जानू उर्फ सुरेंद्र व दिखतमई निवासी अनुज उर्फ फक्कड़ी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी शीलेश शाक्य को लूट के आरोप में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी जानू उर्फ सुरेंद्र व अनुज उर्फ फक्कड़ी को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
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