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टीबी रोगियों की सूचना नहीं देने वाले चिकित्सकों को जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
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फर्रुखाबाद। केंद्र सरकार ने नियम लागू किया है कि जो भी डॉक्टर क्षय रोगी की सूचना जिला टीबी अस्पताल को नहीं देगा उसको दो साल तक की जेल हो सकती है।

सरकार टीबी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसके लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाकर रोगियों को मुफ्त में इलाज कराने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक टीबी फ्री इंडिया घोषित कर दिया जाए। सरकार इसमें देशभर के सरकारी और प्राइवेट सभी चिकित्सकों का सहयोग चाहती है।
जिला टीबी अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राइवेट चिकित्सक इसमें खास रुचि नहीं ले रहे हैं। अफसरों के मुताबिक जिले भर में 900 से ज्यादा मरीजों का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है, जबकि मरीजों की संख्या इससे दो गुनी होगी। कुछ मरीज प्राइवेट डाक्टरों या फिर सीधे केमिस्ट से दवा ले रहे हैं। इसका रिकार्ड स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पा रहा है। शासन ने टीबी की दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को इसका आंकड़ा रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्हें रजिस्टर में चढ़ाकर स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने को कहा है।
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इसके बावजूद अब तक न के बराबर ही दवा विक्रेताओं ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना उपलब्ध कराई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने आदेश जारी किए हैं कि टीबी मरीजों की सूचना न देने वाले चिकित्सकों को दो साल तक की सजा होगी। यदि प्राइवेट चिकित्सक क्षय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराते हैं तो सीएमओ कार्यालय से हर साल होने वाला नवीनीकरण रोक दिया जाएगा। टीबी रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं देना गंभीर माना गया है। ऐसा होने पर किसी भी क्लीनिकल संस्था, फार्मेसी, केमिस्ट, दवा विक्रेता के खिलाफ आइपीसी की धारा 269 और 270 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।
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सरकार टीबी जड़ से खत्म कराना चाहती है। जेल का प्रावधान सरकार ने सख्ती के लिए किया है। लेकिन बिना किसी दबाव और कार्रवाई के सभी चिकित्सकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सूचना देनी चाहिए। - डा. सुनील मल्होत्रा, जिला क्षयरोग अधिकारी
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