फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय एससीएसटी के न्यायाधीश ने टेंपो चालक की अर्जी पर 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है। इसमें चालक ने आरोपियों पर बंधक बनाकर मारपीट करने, मुंह काला कर गधे पर बैठाकर घुमाने और 180 रुपये छीनने का आरोप लगाया है।
फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी सनी ने मोहल्ला दीनदयाल बाग के विनोद कुमार पांडेय, कुलदीप पांडेय, प्रमोद पांडेय, श्याम सुंदर पांडेय, इंदू कुमारी, गोरवी पांडेय, रिषभ पांडेय, मनू पांडेय, राधेश्याम शुक्ला, संजय पाठक और कृष्णा पांडेय के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
इसमें बताया सात नवंबर 2021 को भोलेपुर में ई-रिक्शा लेकर खड़ा था। दो सवारियों को मसेनी के लिए लेकर गया। किराया मांगने पर जाति सूचक गालियां देकर मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। मुंह पर कालिख पोतकर गधे पर घुमाया। सवारियों ने अपने नाम विनोद कुमार पांडेय और कुलदीप पांडेय बताया थे। जेब से 180 रुपये छीन कर भगा दिया था। पीड़ित के अधिवक्ता प्रवेश प्रताप सिंह की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।