इसकी शिकायत उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज शिव कुमार सिंह से करके टोल प्लाजा के संचालकों पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने की फरियाद की है।
पत्र पर संज्ञान लेेते हुए प्राधिकरण के सचिव रवीश कुमार अत्री ने रौनाही टोल प्लाजा के मैनेजर को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इस अवधि में स्पष्टीकरण न देने पर टोल प्लाजा के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा गया है।
टोल प्लाजा को दी गई नोटिस में कहा गया है कि जटाशंकर त्रिपाठी (भाजपा क्षेत्र संयोजक गोरखपुर) ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बीती 31 जुलाई को पत्र लिखा है।
पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वह बीती 26 जुलाई को अपने निजी वाहन से लखनऊ राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। उनकी तबियत खराब हो गई।
टोल प्लाजा पहुंचकर उन्होंने वहां के संचालकों से फर्स्ट एड के विषय में संपर्क किया तो वहां न तो इसकी व्यवस्था थी और न ही शौचालय और पानी की ही व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई गई।
इसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। इसकी शिकायत उन्होंने तत्काल टोल प्लाजा पर की। कोई कार्रवाई न होने पर इसकी शिकायत जिला जज से करके वहां के संचालक पर गैरइरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाने की फरियाद की है। इसे संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव ने टोल प्लाजा के मैनेजर को नोटिस जारी किया है।