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हत्यारी प्रेमिका को आजीवन कारावास

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अयोध्या। युवक की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाते समय महिला का प्रेमी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
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इसलिए उसे हत्या का दोषी पाते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश हुआ है।
यह आदेश अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से सोमवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी और रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2016 की है।
पूराकलंदर थाना क्षेत्र के अलावलपुर मजरे साधु पांडेय का पुरवा के रहने वाले राजकुमार मिश्रा के संबंध बीकापुर कोतवाली के अहिरौली बहोली के रहने वाली पुष्पा उर्फ कोमल निषाद से हो गये थे।
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पुष्पा अपने गांव से आकर ब्रह्म देव बाबा के स्थान के पास रहने लगी। यहां उसके संबंध ज्ञानचंद्र सिंह से हो गये। घटना वाले दिन ज्ञानचंद्र के कहने पर पुष्पा ने राजकुमार को फोन कर बुलाया।
इसके बाद पहाड़गंज घोसियाना निवासी मोहम्मद साहबान व घोसियाना जनौरा निवासी सचिन के साथ मिलकर ज्ञानचंद्र ने ईंट से कूंचकर राजकुमार की हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद पडरी थाना चौक निवासी भोला सिंह चौहान के साथ मिलकर लाश और राजकुमार की बाइक बस्ती बाईपास पुल से सरयू नदी में फेंक दी। इसकी गुमशुदगी घटना वाले दिन ही मृतक की पत्नी रीतू मिश्रा ने दर्ज कराई थी।
इसके बाद 26 फरवरी को रिपोर्ट लिखाई कि घटना वाले दिन राजकुमार को पुष्पा और ज्ञानचंद के साथ ब्रह्मबाबा के स्थान पर देखा गया था। इसके बाद से उनका पता नहीं चला।
इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर बाइक सरयू नदी से बरामद की गई लेकिन लाश आज तक नहीं मिली। मोहम्मद साहबान व सचिन किशोर अपचारी घोषित कर दिए गए।
इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। भोला को उस पर लगाए गए आरोप से कोर्ट ने बरी कर दिया। पुष्पा और उसके प्रेमी ज्ञानचंद्र को कोर्ट ने दोषी पाया है।
कोर्ट ने प्रेमिका पुष्पा को हत्या में आजीवन कठोर कारावास व 60,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाया जाते समय प्रेमी ज्ञानचंद अदालत में उपस्थित नहीं था। इसलिए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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