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मतदाताओं को नगद या वस्तु दी तो होगी एक साल की कैद

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अयोध्या। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी मतदाता को नकदी या वस्तु दी और पकड़े गए तो एक साल की सजा के पात्र बन सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने इस आशय के निर्देश बुधवार को जारी कर दिये हैं।
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उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा-171ख में इसकी व्यवस्था है। कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप से कोई परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
बताया कि इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय है।
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रिश्वत देने वालों और लेने वाले, मतदाताओं को डराने धमकाने के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इसके लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।
डीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है यो उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने की जानकारी है तो इसकी जानकारी दें। शिकायत करने के लिए जनपद स्तर पर स्थापित डिस्ट्रिट कांटेक्ट सेंटर के टोलफ्री नंबर-1950 पर सूचित करें।
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