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सूचना न देने पर डीआईओएस पर दस हजार का जुर्माना

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अयोध्या। जिला विद्यालय निरीक्षक आरबी सिंह चौहान पर राज्य सूचना आयोग ने दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से वसूलने का आदेश हुआ है।
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इसकी वसूली के लिए सूचना आयोग के आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी को भेजी गई हैं। यह आदेश शिवकुमार फैजाबादी द्वारा नौ बिंदुओं पर वांछित सूचना न उपलब्ध कराने के कारण हुआ है।
शिवकुमार फैजाबादी ने 27 मार्च, 2017 को डीआईओएस से नौ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में एक मई, 2017 को प्रथम अपील किया।
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उनके स्तर से प्रकरण का निस्तारण न होने पर 21 जुलाई, 2017 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दर्ज कराई गई। सूचना आयोग ने अपील की सुनवाई के दौरान वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए डीआईओएस को निर्देशित किया।
इसके बाद भी सूचना न देने पर 5 फरवरी, 2018 को एक अवसर दिया गया, फिर भी डीआईओएस न उपस्थित हुए न ही सूचना उपलब्ध कराई। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने डीआईओएस को आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाते हुए 10 हजार का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। इसकी वसूली के लिए आदेश की प्रतियां प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी फैजाबाद को भी भेजी गई है।
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