उधार दिए गए रुपये मांगने पर रिश्तेदार की हत्या करके शव छिपा देने के मामले में अपर जिला जज कृष्ण प्रताप सिंह ने दंपती समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। मामला गोसाईंगंज थाने के कदियापुर गांव का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शहाब अख्तर खां ने बताया कि मामले की रिपोर्ट अकबरपुर कोतवाली के गांव पहितीपुर निवासी छोटेलाल यादव ने लिखाई थी। कहा था कि उनका भतीजा शिव नरायन उर्फ गुड्डू 27 जनवरी 2010 को कदियापुर अपनी बुआ गायत्री देवी के यहां गया था।
उसके दूसरे दिन गायत्री के लड़के विनोद कुमार ने घर आकर बताया कि शिव नरायन कहीं गायब हो गया है। घटना की सूचना पर वह दो-तीन लोगों के साथ वहां गए तो पता चला कि रामनेवल, उसकी पत्नी गायत्री देवी, रामनेवल का लड़का विनोद कुमार व हृदयराम ने मिलकर शिव नरायन की हत्या कर दी और शव कहीं छिपा दिया है।
काफी खोज करने पर घटना के एक सप्ताह बाद पांच फरवरी को शव कदियापुर के समीप थिरुआ नाले से बरामद हुआ था। हत्या के पीछे रंजिश यह थी कि शिव नरायन ने कुछ रुपये गायत्री को उधार दिया था। मांगने पर योजना के तहत उसकी हत्या कर दी गई। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।