मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए युवक पंकज को सात साल की सजा और साढ़े चार हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।
दूसरे पक्ष के अनिल कुमार, मेढीलाल व विमला देवी को पांच-पांच साल के कारावास व प्रत्येक को दो हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिला जज केपी सिंह की कोर्ट से हुआ। मामला रौनाही थाना क्षेत्र के सुरवारी गांव का है।
एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 5 नवंबर 2010 दीपावली के दिन की है। इसी गांव के रहने वाले अनिल कुमार के घर के पास एक पेड़ से गांव के ही माताबदल इमली तोड़ रहे थे। गांव की एक महिला ने भी इमली तोड़ने को कहा। इसी बात को लेकर हुए विवाद में पंकज (वर्तमान में ग्राम प्रधान सुरवारी) ने मेढ़ीलाल पर तलवार से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गए।
चीख पर उसकी पत्नी विमला दौड़ी तो उसे भी मारापीटा गया। इसकी रिपोर्ट अनिल कुमार ने पंकज के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी। दूसरे पक्ष पंकज की तहरीर पर गांव के अनिल कुमार, मेढ़ीलाल व विमला देवी के खिलाफ घर में घुसकर धारदार हथियार से मारपीट करने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपए जुर्माना किया है।