जिले के एक बिल्डिंग मैटीरियल व्यवसायी से गिट्टी और मोरंग की सप्लाई लेकर उसका पेमेंट नहीं किया गया। 28 लाख 82 हजार रुपये का तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में कोर्ट ने शहर कोतवाल को रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम की कोर्ट से हुआ है।
अधिवक्ता राजेश पांडेय ने बताया कि शहर की शिव फारवर्डिंग एजेंसी के मालिक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने मेसर्स ओडियान बिल्डर्स प्राइवेट लि. को भिनगा, नानपारा, बहराइच आदि जगहों पर पुलिस क्वार्टर बनवाने के लिए मोरंग और गिट्टी की सप्लाई की थी। फर्म के मालिक राम निवास बंसल व राजेश बंसल ने कुछ रुपयों का भुगतान किया लेकिन जब बकाया 28 लाख 82 हजार रुपये हो गया तो नियत खराब हो गई।
रुपये तगादा करने पर बीती 28 फरवरी को नाका मुजफरा स्थित उसके कार्यालय पहुंचे और जान से मारने के लिए रिवाल्वर कनपटी पर लगा दिया और 10 रुपये के सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया। इसकी रिपोर्ट के लिए कोतवाली में तहरीर दी लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तोे कोर्ट में अर्जी दी। सीजेएम की कोर्ट ने मामले में शहर कोतवाल को रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।